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चोरी का मोबाइल, टेबलेट बरामदगी के मामले में एक वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-द्वितीय) निर्भय प्रकाश की अदालत ने मोहल्ला गोविंदनगर में सात साल पहले मोबाइल फोन, टेबलेट और पानी की मोटर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंदनगर निवासी मुकेश साहू पुत्र भूरेलाल ने सात वर्ष पहले 17 जुलाई 2013 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच जुलाई 2013 को रात्रि में अपने घर में सो रहा था। घर में रखा एक टेबलेट और मोबाइल फोन अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज ली थी। विवेचना के दौरान एसआई शशांक राजपूत ने 18 सितंबर 2013 को मुखबिर की सूचना पर कैलगुंवा चौराहा से तीन संदिग्ध लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने मुकेश साहू के घर से चोरी करना कबूला।
इनमें गोविंद नगर कॉलोनी निवासी एक किशोर के पास से चोरी का टेबलेट एवं उसके साथी रामलीला मैदान निवासी सूरज खटीक के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन एवं पानी की मोटर बरामद हुई। जबकि, दूसरे साथी मोहल्ला गोविंदनगर कांशीराम कॉलोनी निवासी बिलाल के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन एवं एक पानी की मोटर बरामद की गई। एक आरोपी किशोर होने पर उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। जबकि, दो अन्य आरोपियों सूरज खटीक और बिलाल के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एक आरोपी बिलाल को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य आरोपी सूरज खटीक निर्णय के दौरान उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने की।
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंदनगर निवासी मुकेश साहू पुत्र भूरेलाल ने सात वर्ष पहले 17 जुलाई 2013 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पांच जुलाई 2013 को रात्रि में अपने घर में सो रहा था। घर में रखा एक टेबलेट और मोबाइल फोन अज्ञात चोर चुरा ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज ली थी। विवेचना के दौरान एसआई शशांक राजपूत ने 18 सितंबर 2013 को मुखबिर की सूचना पर कैलगुंवा चौराहा से तीन संदिग्ध लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने मुकेश साहू के घर से चोरी करना कबूला।
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इनमें गोविंद नगर कॉलोनी निवासी एक किशोर के पास से चोरी का टेबलेट एवं उसके साथी रामलीला मैदान निवासी सूरज खटीक के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन एवं पानी की मोटर बरामद हुई। जबकि, दूसरे साथी मोहल्ला गोविंदनगर कांशीराम कॉलोनी निवासी बिलाल के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन एवं एक पानी की मोटर बरामद की गई। एक आरोपी किशोर होने पर उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। जबकि, दो अन्य आरोपियों सूरज खटीक और बिलाल के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एक आरोपी बिलाल को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य आरोपी सूरज खटीक निर्णय के दौरान उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने की।