फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Life imprisonment for murder of young man

Lalitpur News: युवक की हत्या में आजीवन कारावास

Wed, 20 Sep 2023 01:06 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Sep 2023 01:06 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder of young man
छह हजार का लगाया अर्थदंड
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (यूपी दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) शबिस्ता आकिल ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि 18 फरवरी 2019 को कोतवाली महरौनी के कुम्हैड़ी में अंजनी माता मंदिर के पास स्थित एक दुकान में युवक जगभान निवासी ग्राम चंदेरा थाना पाली की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वह अंजनी माता मंदिर में कथा करने गया था और साधन न मिलने पर वहीं पर एक दुकान में रात को रुक गया था।
विज्ञापन

मृतक के पिता ने गांव के चार लोगों पर हत्या का शक जताते हुए हत्या का केस दर्ज कराया था। लेकिन मुकदमे की विवेचना में चारों आरोपियों की हत्या में नामजदगी नहीं पाई गई और गोपी सेन निवासी महरौनी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने 21 फरवरी 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गोपी ने हत्या की बात स्वीकार की थी और निशानदेही पर आला कत्ल ईंटा भी बरामद करवा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी गोपी सेन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई। अभियुक्त गोपी सेन को आजीवन का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed