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Lalitpur News: युवक की हत्या में आजीवन कारावास
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छह हजार का लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (यूपी दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) शबिस्ता आकिल ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि 18 फरवरी 2019 को कोतवाली महरौनी के कुम्हैड़ी में अंजनी माता मंदिर के पास स्थित एक दुकान में युवक जगभान निवासी ग्राम चंदेरा थाना पाली की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वह अंजनी माता मंदिर में कथा करने गया था और साधन न मिलने पर वहीं पर एक दुकान में रात को रुक गया था।
मृतक के पिता ने गांव के चार लोगों पर हत्या का शक जताते हुए हत्या का केस दर्ज कराया था। लेकिन मुकदमे की विवेचना में चारों आरोपियों की हत्या में नामजदगी नहीं पाई गई और गोपी सेन निवासी महरौनी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने 21 फरवरी 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गोपी ने हत्या की बात स्वीकार की थी और निशानदेही पर आला कत्ल ईंटा भी बरामद करवा दिया था।
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पुलिस ने आरोपी गोपी सेन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई। अभियुक्त गोपी सेन को आजीवन का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (यूपी दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) शबिस्ता आकिल ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि 18 फरवरी 2019 को कोतवाली महरौनी के कुम्हैड़ी में अंजनी माता मंदिर के पास स्थित एक दुकान में युवक जगभान निवासी ग्राम चंदेरा थाना पाली की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वह अंजनी माता मंदिर में कथा करने गया था और साधन न मिलने पर वहीं पर एक दुकान में रात को रुक गया था।
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मृतक के पिता ने गांव के चार लोगों पर हत्या का शक जताते हुए हत्या का केस दर्ज कराया था। लेकिन मुकदमे की विवेचना में चारों आरोपियों की हत्या में नामजदगी नहीं पाई गई और गोपी सेन निवासी महरौनी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने 21 फरवरी 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गोपी ने हत्या की बात स्वीकार की थी और निशानदेही पर आला कत्ल ईंटा भी बरामद करवा दिया था।
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पुलिस ने आरोपी गोपी सेन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई। अभियुक्त गोपी सेन को आजीवन का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया।