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मूकबधिर युवती के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Sat, 25 Sep 2021 12:59 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 12:59 AM IST
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life imprisionment in rape case
court.jpeg - फोटो : court.jpeg
ललितपुर। थाना पाली अंतर्गत एक गांव में चार वर्ष पहले मूकबधिर युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) निर्भय प्रकाश की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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थाना पाली अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार साल पहले थाना पाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 31 अगस्त 2017 की दोपहर में लगभग बारह बजे उसकी भतीजी खेत से चारा लेकर घर जा रही थी। गांव के पास ही एक मक्का के खेत के पास ही आई थी कि तभी धनसिंह कुशवाहा उसकी भतीजी का हाथ पकड़कर मक्का के खेत में ले गया और उसने उसकी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच परिवार की ही एक महिला नजदीक लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई तो आहट पाकर खेत में पहुंची, तो धन सिंह मौके से भाग गया। उसने बताया कि भतीजी मूकबधिर है। थाना पाली पुलिस ने चाचा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे और आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को उक्त मामले में न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। दुष्कर्मी घटना के बाद से ही जेल में निरुद्घ चल रहा है। इस मामले में पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने की।
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