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Lalitpur: शराब बंदी पर पंचायत का फरमान... 51000 का जुर्माना, हुक्का पानी होगा बंद, नजर रखने के लिए बनाई समिति

Mon, 25 Aug 2025 03:44 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 25 Aug 2025 03:44 PM IST
सार

गांव में बढ़ती नशाखोरी और समाज पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पंचायत ने यह भी साफ किया कि इस अभियान में किसी भी जातिवाद या पक्षपात को जगह नहीं दी जाएगी। 
 

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Lalitpur: Panchayat of the whole society on liquor ban, fine of 51 thousand
शराब बंदी को लेकर गांव की पंचायत - फोटो : संवाद

विस्तार

बढ़ती नशाखोरी और उससे समाज पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए तहसील मड़ावरा के ग्राम पंचायत सीरोन में रविवार को गांव वालों ने एक बैठक की। जिसमे गांव के हर वर्ग, हर समाज के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। शराब पीने तथा बेचने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया।
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बैठक में एक ग्राम समिति बनाई। इसमें निर्णय लिया कि जो व्यक्ति गांव में शराब बेचेगा उस पर 51000 का जुर्माना लगाया जाएगा और समाज से बहिष्कृत भी किया जाएगा। साथ में जो व्यक्ति शराब पीकर समाज में अभद्रता,  गाली-गलौज करेगा उस पर 5100 का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने यह भी साफ किया कि इस अभियान में किसी भी जातिवाद या पक्षपात को जगह नहीं दी जाएगी। सभी पर समान नियम लागू होंगे और नशामुक्त गांव बनाने की दिशा में पंचायत का फैसला लागू किए जाएंगे।
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मालूम हो कि जिले में शराब बंदी को लेकर इससे पूर्व ग्राम साडूमल गांव में भी शराब बंदी का सामूहिक फैसला हुआ था। इस बैठक में ग्राम प्रधान हरपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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