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बारिश से खराब हुई फसलों की टोल फ्री नंबर पर देना होगी सूचना, तब मिलेगा बीमा क्लेम
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ललितपुर। बारिश से बर्बाद हुई फसल की जानकारी किसान ने बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर नहीं दी तो ऐसे किसान फसल का नुकसान होने के बाद भी बीमा क्लेम से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना दें और सर्वे कराएं।
जनपद में बीते तीन दिन तक हुई झमाझम बारिश से खरीफ फसलें नष्ट हो गईं हैं। इससे किसान पूरी तरह से टूट गए हैं। उनके सामने आर्थिक संकट है। वहीं दो सप्ताह का समय भी रबी की बुवाई करने में शेष रह गया है।
अब बीमा क्लेम लेेने के लिए भी किसानों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि बीमित किसानों की यदि फसल बारिश से खराब हुई है तो पहले बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देना होगी। इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि फसल के नुकसान का सर्वे करेंगे। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई किसान किसान टोल फ्री नंबर पर फसल नुकसान की सूचना नहीं देता है तो वह किसान फसल के नुकसान पर मिलने वाले क्लेम से वंचित हो जाएगा।
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कृषि विभाग ने बताए नियम
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खेत में कटी हुई फसल खराब हो गई है तो किसान टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सर्वे करेंगे और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि खेत में खड़ी फसल में कटाई के 15 दिन पहले राजस्व विभाग द्वारा किए गए क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा।
बीमित किसानों की फसल के नुकसान का आकलन क्रॉप कटिंग की आई रिपोर्ट के आधार पर करके क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
- संतोष कुमार सविता, उप कृषि निदेशक
किसानों को फसल के नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर पर देना होगी। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सूचना न देने वाले किसानों के नुकसान का सर्वे नहीं किया जाएगा।
- सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर, बीमा कंपनी
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जनपद में बीते तीन दिन तक हुई झमाझम बारिश से खरीफ फसलें नष्ट हो गईं हैं। इससे किसान पूरी तरह से टूट गए हैं। उनके सामने आर्थिक संकट है। वहीं दो सप्ताह का समय भी रबी की बुवाई करने में शेष रह गया है।
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अब बीमा क्लेम लेेने के लिए भी किसानों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि बीमित किसानों की यदि फसल बारिश से खराब हुई है तो पहले बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देना होगी। इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि फसल के नुकसान का सर्वे करेंगे। इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई किसान किसान टोल फ्री नंबर पर फसल नुकसान की सूचना नहीं देता है तो वह किसान फसल के नुकसान पर मिलने वाले क्लेम से वंचित हो जाएगा।
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कृषि विभाग ने बताए नियम
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खेत में कटी हुई फसल खराब हो गई है तो किसान टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि सर्वे करेंगे और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि खेत में खड़ी फसल में कटाई के 15 दिन पहले राजस्व विभाग द्वारा किए गए क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा।
बीमित किसानों की फसल के नुकसान का आकलन क्रॉप कटिंग की आई रिपोर्ट के आधार पर करके क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
- संतोष कुमार सविता, उप कृषि निदेशक
किसानों को फसल के नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर पर देना होगी। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सूचना न देने वाले किसानों के नुकसान का सर्वे नहीं किया जाएगा।
- सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर, बीमा कंपनी