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जनवरी में 18 साल की उम्र पूर्ण होने पर मतदाता सूची में दर्ज कराए नाम
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ललितपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश पर शुरू हुए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष अभियान दिवस पर डीएम आलोक सिंह ने 226 विधानसभा क्षेत्र के जाखलौन स्थित स्कूलों का निरीक्षण किया गया।
डीएम ने बीएलओ को निर्देशित किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है एवं उनके क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते है, उन सभी के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाए।
मतदाता सूची में नाम दर्ज करते समय व्यक्ति की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो और आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल की अंक तालिका प्राप्त की जाए। कहा कि प्रत्येक बीएलओ को अपने बूथ का जनसंख्या मतदाता अनुपात, लिंगानुपात, ऐज को ठीक करने और गरुड़ एप का संचालन करने के निर्देश दिए गए।
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ऐसे मतदाता जो मृत अथवा संबंधित क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं या उनके नाम मतदाता सूची में दो वार अंकित हैं किसी अन्य कारण से मतदाता बनने की अर्हता नहीं रखते हैं, उनके नाम मतदाता सूची में पृथक करने एवं मतदाता के किसी भी विवरण को संशोधित करने हेतु विशेष दिवस का आयोजन किया गया। नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड या आधार कार्ड या जन्मतिथि प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी और घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी लानी होगी।
बूथों पर 21 व 27 नवंबर को मतदाता सूची होगी प्रदर्शित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्र बूथों पर 21 नवंबर एवं 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। इसे देखकर जनपदवासी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं यदि है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, यदि कोई गलती है, तो सुधारने के लिए फार्म भर सकते हैं।
मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें, इस भरोसे में न रहें कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, तो नाम लिस्ट में होगा। ऐसा नहीं है। नई वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो छह नंबर फार्म भर कर अपना नाम जरूर शामिल करवाएं, साथ ही वोटर कार्ड से संबंधित किसी अन्य समस्या के लिए अपने अपने बूथों पर बीएलओ से संपर्क करें।
आलोक सिंह, जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी
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डीएम ने बीएलओ को निर्देशित किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है एवं उनके क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते है, उन सभी के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाए।
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मतदाता सूची में नाम दर्ज करते समय व्यक्ति की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो और आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल की अंक तालिका प्राप्त की जाए। कहा कि प्रत्येक बीएलओ को अपने बूथ का जनसंख्या मतदाता अनुपात, लिंगानुपात, ऐज को ठीक करने और गरुड़ एप का संचालन करने के निर्देश दिए गए।
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ऐसे मतदाता जो मृत अथवा संबंधित क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं या उनके नाम मतदाता सूची में दो वार अंकित हैं किसी अन्य कारण से मतदाता बनने की अर्हता नहीं रखते हैं, उनके नाम मतदाता सूची में पृथक करने एवं मतदाता के किसी भी विवरण को संशोधित करने हेतु विशेष दिवस का आयोजन किया गया। नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड या आधार कार्ड या जन्मतिथि प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी और घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी लानी होगी।
बूथों पर 21 व 27 नवंबर को मतदाता सूची होगी प्रदर्शित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्र बूथों पर 21 नवंबर एवं 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। इसे देखकर जनपदवासी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं यदि है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, यदि कोई गलती है, तो सुधारने के लिए फार्म भर सकते हैं।
मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें, इस भरोसे में न रहें कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, तो नाम लिस्ट में होगा। ऐसा नहीं है। नई वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो छह नंबर फार्म भर कर अपना नाम जरूर शामिल करवाएं, साथ ही वोटर कार्ड से संबंधित किसी अन्य समस्या के लिए अपने अपने बूथों पर बीएलओ से संपर्क करें।
आलोक सिंह, जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी