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Lalitpur News: सदर तहसील में नहीं हो रहे दाखिल खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। फरवरी से सदर तहसील में दाखिल खारिज की आवासीय प्लाटों वाली फाइलें नहींं ली जा रही हैं। लोग भूमि क्रय कर रहे हैं, लेकिन उनका नामांतरण नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ऑनलाइन बैनामे नहीं भेजना बताया जा रहा है।
सदर रजिस्ट्रार कार्यालय में होने वाले आवासीय प्लाटों का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। राजस्व विभाग के नए नियम आड़े आ रहे हैं। पहले तहसीलदार न्यायालय में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके बाद ही उसकी वाद संख्या जारी होगी। कृषि भूमि रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन भेजी जा रही है। वहीं आवासीय भूमि का बैनामा भेजने की सुविधा नहीं है। यह बैनामा क्रेता ही भेज सकता है, क्योंकि उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद यह ऑनलाइन सबमिट होगी। इसकी लोगों को जानकारी नहीं है, न ही इसके लिए राजस्व विभाग कोई प्रयास कर रहा है। ऐसे करीब एक हजार भू क्रेता परेशान हैं। दाखिल खारिज के बैनामे का रजिस्ट्रार कार्यालय में ढेर लग रहा है। दाखिल खारिज के लिए किस प्रकार आवेदन करें, इसके लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो अधिवक्ता व रजिस्ट्री लेखक बैनामे कराते हैं, वह भी दाखिल खारिज का तरीका नहीं बताते हैं। इससे आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है।
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ऑनलाइन बैनामे भेजने के बाद ही दाखिल खारिज का नियम से शासन से आया है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो।
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अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी।
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ललितपुर। फरवरी से सदर तहसील में दाखिल खारिज की आवासीय प्लाटों वाली फाइलें नहींं ली जा रही हैं। लोग भूमि क्रय कर रहे हैं, लेकिन उनका नामांतरण नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ऑनलाइन बैनामे नहीं भेजना बताया जा रहा है।
सदर रजिस्ट्रार कार्यालय में होने वाले आवासीय प्लाटों का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। राजस्व विभाग के नए नियम आड़े आ रहे हैं। पहले तहसीलदार न्यायालय में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके बाद ही उसकी वाद संख्या जारी होगी। कृषि भूमि रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन भेजी जा रही है। वहीं आवासीय भूमि का बैनामा भेजने की सुविधा नहीं है। यह बैनामा क्रेता ही भेज सकता है, क्योंकि उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद यह ऑनलाइन सबमिट होगी। इसकी लोगों को जानकारी नहीं है, न ही इसके लिए राजस्व विभाग कोई प्रयास कर रहा है। ऐसे करीब एक हजार भू क्रेता परेशान हैं। दाखिल खारिज के बैनामे का रजिस्ट्रार कार्यालय में ढेर लग रहा है। दाखिल खारिज के लिए किस प्रकार आवेदन करें, इसके लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो अधिवक्ता व रजिस्ट्री लेखक बैनामे कराते हैं, वह भी दाखिल खारिज का तरीका नहीं बताते हैं। इससे आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है।
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ऑनलाइन बैनामे भेजने के बाद ही दाखिल खारिज का नियम से शासन से आया है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो।
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अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी।