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Lalitpur News: ग्राम पंचायत खांदी व बार के भुगतानों पर डीपीआरओ ने लगाई रोक

Wed, 07 Feb 2024 10:47 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Feb 2024 10:47 PM IST
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DPRO bans payments of Gram Panchayat Khandi and Bar
ललितपुर। ग्राम पंचायत खांदी व बार में भुगतान पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने रोक लगा दी है। ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में रुचि न लेने के कारण यह रोक लगाई है। ये अब सिर्फ एसएलडब्लूएम के कार्यों, सीसीटीवी कैमरा व लाइब्रेरी निर्माण का ही भुगतान कर पाएंगे।
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जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन मिश्रा ने ग्राम प्रधानों व सचिवों को निर्देशित किया है कि वे सबसे पहले ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निर्मित होने वाली आरसीसी एवं सीसीटीवी कैमरा व लाइब्रेरी निर्माण पूर्ण करें, इसके बाद ही किसी प्रकार का भुगतान किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हाेंने उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 178 के तहत यह आदेश जारी किया है। संवाद
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