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जिले में धारा 144 प्रभावी

Mon, 05 Apr 2021 06:55 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Apr 2021 06:55 PM IST
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dhara 144 activated in city
celibration.jpg - फोटो : celibration.jpg
ललितपुर। पंचायत निर्वाचन 2021 और कई त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। चेटीचंड जयंती, डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती व हनुमान जयंती आदि कार्यक्रम इस माह होने हैं। अन्नावि दिनेशकुमार जिला मजिस्ट्रेट ने 30 अप्रैल तक धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जनपद में निषेधाज्ञाएं जारी की हैं। इनमें किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति पार्टी या संगठन किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा।
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