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बलात्कार के जुर्म में सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2016 12:24 AM IST
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rape meter, lalitpur news
- फोटो : demo
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ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हरकेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म में युवक को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
थाना कोतवाली अंतर्गत एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने 20 जनवरी 2014 को राजघाट चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा ग्यारह में पढ़ती है। 26 दिसंबर 2013 को वह साइकिल से गई थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, जिस पर पता चला कि उसके गांव का ही युवक विजय उर्फ डग्गी उसकी पुत्री को फुसलाकर ले गया है। उसकी पुत्री व उक्त युवक को राजघाट चौराहा पर कई लोगों ने साथ जाते हुए देखा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया था।
विवेचक द्वारा मामले की विवेचना और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर मामला बलात्कार की धारा में तरमीम करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। इस मामले में न्यायाधीश ने बुुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, गवाहों व दलीलों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी विजय उर्फ डग्गी को नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर बलात्कार करने में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने युवक पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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थाना कोतवाली अंतर्गत एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने 20 जनवरी 2014 को राजघाट चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा ग्यारह में पढ़ती है। 26 दिसंबर 2013 को वह साइकिल से गई थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, जिस पर पता चला कि उसके गांव का ही युवक विजय उर्फ डग्गी उसकी पुत्री को फुसलाकर ले गया है। उसकी पुत्री व उक्त युवक को राजघाट चौराहा पर कई लोगों ने साथ जाते हुए देखा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार कर लिया था।
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विवेचक द्वारा मामले की विवेचना और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर मामला बलात्कार की धारा में तरमीम करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। इस मामले में न्यायाधीश ने बुुधवार को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, गवाहों व दलीलों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी विजय उर्फ डग्गी को नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर बलात्कार करने में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने युवक पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।