{"_id":"5b5a33ae4f1c1b51748b746c","slug":"141532638126-lalitpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीएम ने हसीन को किया जिला बदर, वाहन किए राज्यसात","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
डीएम ने हसीन को किया जिला बदर, वाहन किए राज्यसात
Updated Fri, 27 Jul 2018 02:18 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डीएम ने हसीन को किया जिलाबदर, वाहन किए राजसात
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला नदीपुरा निवासी हसीन बक्स पुत्र हबीब खान को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा तीन के तहत छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया है। बताया गया है कि उक्त अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके विरुद्ध महिलाओं से छेड़खानी व मारपीट आदि के गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा घटित किये जाने वाले अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे समाज के अन्य नागरिकों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधों को गंभीरता से लेते हुए छह माह के लिए उसे जिलाबदर कर दिया है। उधर, जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर भरत सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत निवासी भैलोनीसूबा थाना बार और प्रकाश शेखर पुत्र स्व प्रेम कबूतरा निवासी ग्राम चीरा थाना बार के वाहनों को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत राज्यसात करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामियों को आदेशित किया है कि यदि वे अपना वाहन अपने पास रखना चाहते हैं तो आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वाहन की वर्तमान मूल्यांकन राशि जमा करायें।
विज्ञापन
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला नदीपुरा निवासी हसीन बक्स पुत्र हबीब खान को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा तीन के तहत छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया है। बताया गया है कि उक्त अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके विरुद्ध महिलाओं से छेड़खानी व मारपीट आदि के गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा घटित किये जाने वाले अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे समाज के अन्य नागरिकों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं और उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधों को गंभीरता से लेते हुए छह माह के लिए उसे जिलाबदर कर दिया है। उधर, जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर भरत सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत निवासी भैलोनीसूबा थाना बार और प्रकाश शेखर पुत्र स्व प्रेम कबूतरा निवासी ग्राम चीरा थाना बार के वाहनों को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत राज्यसात करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामियों को आदेशित किया है कि यदि वे अपना वाहन अपने पास रखना चाहते हैं तो आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वाहन की वर्तमान मूल्यांकन राशि जमा करायें।