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Lalitpur News: कोर्ट ने राहुल गांंधी को नोटिस जारी करने के दिए आदेश, अगली सुनवाई 23 को
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
अधिवक्ता भगवत प्रसाद पाठक ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने वहां बाड़मेर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया, इससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख 50 हजार रुपये दिलाने की मांग रखी। इस याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना है।
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ललितपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
अधिवक्ता भगवत प्रसाद पाठक ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने वहां बाड़मेर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का प्रयोग किया, इससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख 50 हजार रुपये दिलाने की मांग रखी। इस याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना है।
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