फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Consumer Forum imposed a fine of ten thousand rupees on the insurance company

Lalitpur News: उपभोक्ता फोरम ने इंश्याेरेंस कंपनी पर लगाया दस हजार का जुर्माना

Thu, 18 Jan 2024 01:34 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jan 2024 01:34 AM IST
विज्ञापन
Consumer Forum imposed a fine of ten thousand rupees on the insurance company
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। मोहल्ला रामनगर निवासी अमित कुमार वर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक प्रार्थनापत्र दिया। उसने बताया कि उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, बीमा अवधि पूर्ण नहीं हुआ था, इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि अदा नहीं की। न्यायालय ने क्लेम की धनराशि वाद दायर करने की अवधि से सात प्रतिशत ब्याज की दर से चुकाने का निर्णय सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उपभोक्ता अमित कुमार बताया कि उसने अपनी कार का बीमा एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस से कराया था। बीमा की वैधता 18 दिसंबर 2015 से 17 दिसंबर 2020 तक थी। 23 मई 2020 को उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दो लोग घायल भी हुए। क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम दाखिल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि 2 लाख 72 हजार 278 रुपये अदा करते हुए दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed