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Lalitpur News: उपभोक्ता फोरम ने कृषि बीमा कंपनी पर लगाया दस हजार का जुर्माना

Fri, 29 Mar 2024 03:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2024 03:00 AM IST
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Consumer Forum imposed a fine of ten thousand rupees on agricultural insurance company
ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए किसान की बीमा क्लेम की धनराशि एक लाख 58 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का फैसला सुनाया है।
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तहसील ललितपुर अंतर्गत ग्राम ऐरावनी निवासी रतन सिंह ने न्यायालय में एक वाद दायर किया, जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसने अपने खेत में उरद की फसल बोई थी। इसका बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 3505 रुपया प्रीमियम भी जमा किया था। उसकी फसल अतिवृष्टि के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। इसी बीच उसका केसीसी खाता बदल गया, जिसकी सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन बीमा कंपनी ने नए खाते में क्लेम की धनराशि नहीं डाली। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा व रफिया खातून ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा धनराशि एक लाख 58 हजार 391 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिन के अंदर अदा करने का फैसला सुनाया है, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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