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चौदह मई तक वितरित होगा सस्ती दर का अनाज
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ललितपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोटे की दुकान से 14 मई तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा अनाज (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूं, व दो किग्रा चावल) वितरित किया जाएगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को गेहूं का मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किग्रा होगा। उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण संबह आठ बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की नौ से 12 तारीख तक जनरेट किए जाएंगे। वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का ऑफलाइन डाटा सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा 48 घंटे के अंदर एनआईसी को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो तथा उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। ओटीपी वेरीफिकेशन में कार्डधारक का मोबाइल नंबर प्रयोग होगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर/ साबुन/ पानी रखा जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।
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टोकन सिस्टम होगा लागू
उचित दर दुकान पर टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। एक दुकान पर एक समय पांच से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए।
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उपस्थित रहेंगे नोडल अधिकारी
गेहूं व चावल के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ताकि वह उक्त वितरण को प्रमाणित कर सकें।
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टोकन सिस्टम होगा लागू
उचित दर दुकान पर टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। एक दुकान पर एक समय पांच से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए।
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उपस्थित रहेंगे नोडल अधिकारी
गेहूं व चावल के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ताकि वह उक्त वितरण को प्रमाणित कर सकें।