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कार चालक का किया हेल्मेट का चालान, न्यायालय पहुंचा मामला

Sat, 02 Oct 2021 01:45 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 01:45 AM IST
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car driver fined for not wearing helmat, case in court
court scale.jpg - फोटो : court scale.jpg
ललितपुर। यातायात विभाग ने एक कार चालक का चालान सीट बेल्ट के साथ ही हेलमेट न लगाने का चालान कर दिया। एक साल बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेराज अहमद की अदालत में चालान आने पर गड़बड़ी पकड़ी गई। फिलहाल न्यायालय में इस मामले में सोमवार को सुनवाई की जाएगी।
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यातायाता विभाग ने एक वर्ष पहले 14 फरवरी 2020 को कैलगुवां तिराहा पर कार स्वामी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनगौरा निवासी संजय राजपूत का बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर चालान किया था। इसके साथ ही यातायात विभाग ने उसी गाड़ी संख्या को दो पहिया वाहन दर्शाकर उसी वाहन स्वामी का बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने का भी आरोप लगाते हुए चालान काट दिया। इसके बाद वाहन स्वामी संजय राजपूत शुक्रवार को जब संजय न्यायालय में चालान का जुर्माना निस्तारण के लिए पहुंचा और न्यायालय के समक्ष जब प्रपत्र रखे गए तो उक्त वाहन के चालान में बड़ी त्रुटि देखने को मिली जिसमें यातायात विभाग द्वारा उसी कार संख्या के चालक एवं फ्रंट सीट पर बैठी सवारी द्वारा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते पकड़ने पर चालान काटा गया था। शुक्रवार को जब वह अपने अधिवक्ता वसीम राजा के माध्यम से न्यायालय में कार का बिना सीट बेल्ट चलाने पर काटे गए चालान का निस्तारण के लिए सीजेएम न्यायालय मेें पेश किया गया, जहां न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगामी तारीख नियत कर दी।
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