फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   atm not working since two year, bank of baroda

दो साल से बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम खराब, हजारों ग्राहक परेशान

Wed, 18 Aug 2021 01:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 01:21 AM IST
विज्ञापन
atm not working since two year, bank of baroda
बैक ऑफ बड़ोदा का बंद पड़ा ए टी एम - फोटो : LALITPUR
ललितपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा का एटीएम करीब दो सालों से खराब पड़ा है। इससे इस शाखा से जुड़े करीब 40 हजार खाताधारकों के अलावा अन्य एटीएम कार्ड धारकों को परेशान होना पड़ता है। हैरत की बात तो यह है कि इसकी शिकायत बैंक मुख्यालय तक की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
विज्ञापन

शहर के कचहरी मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा के बाहर एटीएम लगा हुआ है। यहां के खाताधारकों और आसपास के लोगों के मुताबिक करीब दो साल से यह एटीएम बंद पड़ा है। खाताधारकों का कहना है कि खाताधारकों के लिए तो तमाम नियम रिजर्व बैंक ने बना दिए हैं लेकिन बैंकों के लिए जो नियम बने है उनका पालन नहीं हो रहा है। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बैंक के एटीएम से निकालने में चार्ज भी देना पड़ सकता है। शाखा के बाहर बैठे एटीएम कार्ड धारक नाथूराम, राम भरोसे, पप्पू, सलोनी आदि का कहना है बैंक प्रबंधन को इस ओर ध्यान देकर एटीएम सही कराना चाहिए अन्यथा एक अक्तूबर के बाद वह इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। इस संबंध में शाखा प्रबंधक लक्ष्मीकांत ने कहा कि एटीएम खराब के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।
विज्ञापन

एक अक्तूबर से एटीएम में कैश न होने पर बैंक को भरना होगा जुर्माना
अगर किसी एटीएम में 10 घंटे या उससे अधिक समय तक कैश न रहने पर बैंकों को दंडित करने का कदम आरबीआई की ओर से उठाया गया है। अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो उस स्थिति में दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। व्हाइट लेबल एटीएम की स्थिति में जुर्माना बैंकों पर लगाया जाएगा। कुछ बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं, उस स्थिति में बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है। मालूम हो कि केंद्रीय बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए बैंकों को हर महीने के पांचवें दिन तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है कि उसके एटीएम कितने घंटे आउट ऑफ कैश रहे। इसके बाद बैंकों को महीने में 10 घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम के आउट ऑफ कैश रहने पर प्रति एटीएम दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, यह नियम एक अक्तूबर से लागू हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कैसे करेंगे शिकायत
आप इस स्थिति में बैंक, वित्त मंत्रालय आदि को टैग करते हुए ट्विटर आदि पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई को +91-11-23711333 इस नंबर पर कॉल कर भी इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को होने वाली परेशानी कम करने के लिए यह व्यवस्था की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed