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Lalitpur: राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त, अधिवक्ता भगवत नारायण ने दी थी अर्जी

Tue, 28 Nov 2023 10:47 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर
अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 28 Nov 2023 10:47 PM IST
सार

अधिवक्ता भगवत नारायण पाठक ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। 

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Application filed against Rahul Gandhi rejected advocate Bhagwat Narayan had given the application in Lalitpu
राहुल गांधी। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यह प्रकरण मंगलवार को दिनभर न्यायालय परिसर सहित शहर में चर्चा का विषय बना रहा।

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अधिवक्ता भगवत नारायण पाठक ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त याचिका पर सुनवाई की और पत्रावली का अवलोकन कर इसे खारिज कर दिया। 

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प्रार्थना पत्र खारिज करने को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्र जारी किया। जिसमें प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कारण स्पष्ट किया। पत्र में बताया गया कि राहुल गांधी लोकसभा सांसद हैं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 

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संपूर्ण तथ्यों को देखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) संधारणीय नहीं है और इसे निरस्त कर दिया जाता है। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पर होने वाली सुनवाई को लेकर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के सहित शहर के लोगों में चर्चा बनी रही।

 


 
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