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Lalitpur News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्क संपत्ति को मुक्त कराने की अपील खारिज

Thu, 06 Mar 2025 12:40 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Thu, 06 Mar 2025 12:40 AM IST
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Appeal to release confiscated property of former District Panchayat President rejected
भाजपा में पुन: शामिल होकर संपत्ति को बचाने का किया था प्रयास
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके ससुर पूर्व पालिका अध्यक्ष उनके पति व देवर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य की गैंगस्टर के आरोप में कुर्क संपत्ति को मुक्त कराने का आवेदन जिला मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। इन सभी की करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हालही में अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने भाजपा का दामन थामा था। लेकिन इन्हें सत्ता की मदद नहीं मिल पाई है। इनका सुभाषपुरा स्थित एक आवास को रहने के लिए मुक्त किया है, बाकी सभी संपत्ति कुर्क ही रहेंगी।
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक पुत्र मटरू लाल खटीक, पुत्र जिला पंचायत सदस्य राजकुमार खटीक, पुत्र जितेंद्र खटीक पुत्रगण रमेश खटीक, पुत्रवधू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री उर्फ पिंकी पत्नी जितेंद्र खटीक निवासी मोहल्ला सुभाषपुरा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसमें रमेश खटीक को गैंग लीडर बनाया गया था जिस पर एक संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व आतंक पैदा करके अवैध तरीके से अपने व अपने गैंग सदस्यों के नाम अवैध संपत्तियां अर्जित करने का आरोप लगा था। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थाना जाखलौन प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई थी।
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इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के चारों आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चारों की इस चल-अचल संपत्ति में करोड़ों रुपये की जमीनों, प्लाट, वाहन, मकान और बैंकों में जमा धनराशि शामिल रही थी। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोप में 2/3 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसको अवमुक्त कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विगत 10 मार्च 2023 को संपत्ति के अवमुुक्त के लिए आवेदन किया गया था। जिससे जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने चारों के संपत्ति के अवमुक्त के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया है।
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यह संपत्ति हुई थी कुर्क
कुर्क संपत्ति में पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक की 40 करोड़ 99 लाख 86 हजार 400 रुपये कीमत की कुल तीस चल-अचल संपत्तियां हैं। वहीं, राजकुमार खटीक की 8 करोड़ 47 लाख 73 हजार 85 रुपये व 91 पैसे कीमत की कुल 17 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। उधर, जितेंद्र खटीक की 4 करोड़ 58 लाख 19 हजार 525 रुपये 66 पैसे की कीमत की कुल 10 संपत्तियां और जयश्री उर्फ पिंकी की 7 करोड़ 93 लाख 59 लाख 217 रुपये की कुल 9 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। इस प्रकार से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक, उसके दोनों पुत्र व पुत्रवधू की कुल 61 करोड़ 2 लाख 23 हजार 623 रुपये 66 पैसे कीमत की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया था। इसमें एक आवास व अन्य दो संपत्ति जो पूर्व में विक्रय हो गई थी, उन्हें अवमुक्त किया गया है।
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