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आगामी आदेश तक जिले में लागू रहेगी धारा 144
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corona
- फोटो : corona
ललितपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने धारा 144 को अगले आदेश तक लागू कर दिया है। टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो और ई-रिक्शा में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 31 जुलाई तक रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो भी दुकानें खुलेगी, उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/ मास्क, ग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा।
धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक व्यक्तियों का जाना निषिद्ध रहेगा। धार्मिक स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा। टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा में सैनीटाइजर रखना होगा और इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे। केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा।
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जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 31 जुलाई तक रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो भी दुकानें खुलेगी, उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/ मास्क, ग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा।
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धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक व्यक्तियों का जाना निषिद्ध रहेगा। धार्मिक स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा। टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा में सैनीटाइजर रखना होगा और इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे। केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा।
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