फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   144 act will be continue till next adesh

आगामी आदेश तक जिले में लागू रहेगी धारा 144

Fri, 03 Jul 2020 12:36 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 12:36 AM IST
विज्ञापन
144 act will be continue till next adesh
corona - फोटो : corona
ललितपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने धारा 144 को अगले आदेश तक लागू कर दिया है। टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो और ई-रिक्शा में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य रहेगा।
विज्ञापन

जिला मजिस्ट्रेट योगेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 31 जुलाई तक रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। जनपद में जो भी दुकानें खुलेगी, उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/ मास्क, ग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा।
विज्ञापन

धार्मिक स्थलों में पांच से अधिक व्यक्तियों का जाना निषिद्ध रहेगा। धार्मिक स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा। टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो, ई रिक्शा में सैनीटाइजर रखना होगा और इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे। केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed