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Lakhimpur Kheri News: महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत

Wed, 09 Jul 2025 10:57 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 10:57 PM IST
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Women need to be aware of their rights
शिविर में कानूनी जानकारी देते प्राधिकरण के सचिव एडीजे वीरेंद्र नाथ पाण्डेय। स्रोत : स्वयं
लखीमपुर खीरी। आर्य कन्या इंटर काॅलेज के परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ काॅलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत से किया।
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मुख्य अतिथि प्राधिकरण के सचिव एडीजे वीरेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथ ही कर्तव्यों को भी निभाएं। संविधान में महिलाओं को बराबर का हक दिया गया है। महिलाओं से संबंधित दहेज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट, गुजारा भत्ता, महिला हेल्प लाइन सहित अन्य जानकारी दी।
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एडीजे ने कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से कम बालक-बालिकाओं के साथ अगर कोई लैंगिक अपराध होता है तो आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अधिवक्ता मो. सईद खान ने विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों व प्राधिकरण के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान काॅलेज की प्रधानाचार्य सहित सैकड़ों छात्राएं मौजूद रहीं।
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