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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड में गवाह डिस्चार्ज की अर्जी, अब सुनवाई 27 को
Thu, 22 Jan 2026 02:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 22 Jan 2026 02:43 AM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में बुधवार को एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह दलविंदर सिंह को अभियोजन साक्षी सूची से प्रथक किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया।
बचाव पक्ष की ओर से इस पर ऐतराज करते हुए आपत्ति दाखिल की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। तिकुनिया हिंसा कांड में बुधवार को अभियोजन साक्षी दलविंदर सिंह को स्वयं अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही से डिस्चार्ज करने की अर्जी दी गई।
बताया कि इस मामले में पूर्व से सम्मन तामीला होने के बावजूद पुलिस ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जारी आदेशिकाओं की बात कहते हुए अनाधिकृत रूप से दलजिदर सिंह को रात भर अपनी अभिरक्षा में रखा। इस मामले की शिकायत भी उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की थी। मानसिक रूप से गवाह दलविंदर सिंह काफी भयभीत व परेशान हैं। खौफ के चलते सही बात अदालत में नहीं रख सकेगा लिहाजा उसका नाम अभियोजन साक्षी सूची से हटाया जाए।
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बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करते हुए कहा गया कि लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह अनर्गल हैं। जिनकी किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा ली जाए। अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया उसने अपनी पांच साक्षियों की जो सूची सौंपी थी, उससे संबंधित गवाह गुरमीत सिंह रंधावा और सतनाम सिंह को वह अग्रिम तिथि पर बयान के लिए पेश करेंगे। इस पर अदालत ने 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है।
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बचाव पक्ष की ओर से इस पर ऐतराज करते हुए आपत्ति दाखिल की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। तिकुनिया हिंसा कांड में बुधवार को अभियोजन साक्षी दलविंदर सिंह को स्वयं अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही से डिस्चार्ज करने की अर्जी दी गई।
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बताया कि इस मामले में पूर्व से सम्मन तामीला होने के बावजूद पुलिस ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जारी आदेशिकाओं की बात कहते हुए अनाधिकृत रूप से दलजिदर सिंह को रात भर अपनी अभिरक्षा में रखा। इस मामले की शिकायत भी उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की थी। मानसिक रूप से गवाह दलविंदर सिंह काफी भयभीत व परेशान हैं। खौफ के चलते सही बात अदालत में नहीं रख सकेगा लिहाजा उसका नाम अभियोजन साक्षी सूची से हटाया जाए।
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बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन की अर्जी पर आपत्ति दाखिल करते हुए कहा गया कि लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह अनर्गल हैं। जिनकी किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा ली जाए। अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया उसने अपनी पांच साक्षियों की जो सूची सौंपी थी, उससे संबंधित गवाह गुरमीत सिंह रंधावा और सतनाम सिंह को वह अग्रिम तिथि पर बयान के लिए पेश करेंगे। इस पर अदालत ने 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है।