फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Two people convicted of culpable homicide not amounting to murder were sentenced to 10 years' imprisonment each

Lakhimpur Kheri News: गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा

Mon, 01 Jun 2026 11:12 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 01 Jun 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Two people convicted of culpable homicide not amounting to murder were sentenced to 10 years' imprisonment each
लखीमपुर खीरी। मारपीट और कहासुनी के दौरान ग्रामीण की गर्दन में मफलर कसकर मौत के घाट उतारने के मामले में जिला जज शिवकुमार सिंह ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने बताया कि शहर से सटे सैधरी गांव के रहने वाले विजय कुमार उर्फ पलटू चालक थे, जो बृजलाल उर्फ टौरी का ट्रैक्टर चलाते थे। इसी ट्रैक्टर पर फत्तेपुर के रहने वाले रमेश और छैलबिहारी भी साथ में मजदूरी करते हुए मिट्टी भरने और उतारने का काम करते थे।
विज्ञापन

नौ जनवरी 2007 को ढखेरवा के आगे ग्राम तेलियारपुर में हासिन के भट्ठे पर मिट्टी डालकर वापस लखीमपुर आते समय बेलपुरवा गांव के पास रमेश व छैलबिहारी से शराब पीकर ड्राइवर विजय उर्फ पलटू का झगड़ा हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें दोनों ने गले में पड़े मफलर को खींच कर विजय उर्फ पलटू को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में विजय की पत्नी तन्नू ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन ने अदालत में तन्नू, राकेश, रामपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुंदर लाल वर्मा की गवाही दर्ज कराई और बचाव पक्ष की कोई भी दलील नहीं लगने दी।

सोमवार को इस मामले में जिला जज शिवकुमार सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध किया। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया था कि वसूल किए गए जुर्माना की राशि में से आधी रकम मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed