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Tikunia Violence: नौ आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस पूरी, शेष के लिए 26 जुलाई को सुनवाई
Wed, 20 Jul 2022 08:00 PM IST
प्रशांत कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी।
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी।
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 20 Jul 2022 08:00 PM IST
सार
शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी की ओर से डिस्चार्ज प्रश्न पत्रों के खिलाफ विस्तृत आपत्ति दाखिल की गई और बेबुनियाद प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की मांग की है।
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तिकुनिया हिंसा मामला
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
तिकुनिया हिंसा मामले में नौ आरोपियों की ओर से दी गई डिस्चार्ज अर्जी पर बहस पूरी हो चुकी है। अंकित दास सहित पांच आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। 3 अक्तूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा में एसआईटी ने मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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इस मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में पुलिस और एसआईटी की चार्जशीट पर सवालिया निशान लगाते हुए आरोप निर्धारण के स्तर पर ही डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बचाव पक्ष की ओर से यह चुनौती दी गई है कि पत्रावली में आरोप निर्मित किए जाने स्तर के साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही मुकदमा खत्म किया जाना चाहिए।
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बुधवार को आशीष मिश्र मोनू के अधिवक्ता अवधेश दुबे और अवधेश सिंह के बाद अन्य आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम अशीष मिश्रा, चंद्र मोहन सिंह ने अपने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्रों के समर्थन में चार्जशीट के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपनी बहस रखी, तो अंकित दास सहित पांच आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और ने न्यायालय समय समाप्त होने के कारण 26 जुलाई को बहस करने का निर्णय लिया है।
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