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तिकुनिया हिंसा कांड : एसआईटी को दिए बयान का अहम बिंदु सीओ ने कोर्ट में नहीं बताया
Wed, 22 Jul 2026 11:09 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 22 Jul 2026 11:09 PM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड में बुधवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में तत्कालीन सीओ धौरहरा त्र्यंबक नाथ दुबे ने बयान दर्ज कराए। अभियोजन के मुताबिक, उन्होंने तीन अक्तूबर 2021 की घटना को लेकर एसआईटी को दिए बयान में बताया था कि उनकी ड्यूटी दंगल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगी थी।
सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा था कि दोपहर ढाई से चार बजे तक पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उन्हें मंच पर नहीं दिखे थे, लेकिन बुधवार को अदालत में बयान के दौरान उन्होंने इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया। इस पर अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की अनुमति मांगी।
अदालत ने प्रार्थना पत्र पर बाद में आदेश देने की बात कहते हुए बचाव पक्ष को गवाह से जिरह का अवसर दिया। बचाव पक्ष के वकीलों ने त्र्यंबक नाथ दुबे से जिरह पूरी की। इसके बाद अदालत ने अभियोजन से अगले गवाह के बयान दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से तत्कालीन गौरीफंटा कोतवाल धर्मेंद्र शुक्ला को पेश किया जाएगा।
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कहां गया नक्शा नजरी का दूसरा पन्ना
तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई के दौरान घटना से संबंधित नक्शा नजरी का दूसरा पन्ना नहीं मिलने का मामला सामने आया। घटना के पांचवें दिन आठ अक्तूबर 2021 को तत्कालीन विवेचक बालेंदु भूषण ने दो पेज का नक्शा नजरी तैयार किया था, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान उसका दूसरा पेज नहीं मिला। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बालेंदु भूषण द्वारा तैयार नक्शे का दूसरा पेज पेश कराने के लिए तिकुनिया पुलिस को आदेशित करने का प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए तिकुनिया पुलिस को आदेश दिया है।
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सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा था कि दोपहर ढाई से चार बजे तक पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उन्हें मंच पर नहीं दिखे थे, लेकिन बुधवार को अदालत में बयान के दौरान उन्होंने इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया। इस पर अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की अनुमति मांगी।
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अदालत ने प्रार्थना पत्र पर बाद में आदेश देने की बात कहते हुए बचाव पक्ष को गवाह से जिरह का अवसर दिया। बचाव पक्ष के वकीलों ने त्र्यंबक नाथ दुबे से जिरह पूरी की। इसके बाद अदालत ने अभियोजन से अगले गवाह के बयान दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से तत्कालीन गौरीफंटा कोतवाल धर्मेंद्र शुक्ला को पेश किया जाएगा।
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कहां गया नक्शा नजरी का दूसरा पन्ना
तिकुनिया हिंसा कांड की सुनवाई के दौरान घटना से संबंधित नक्शा नजरी का दूसरा पन्ना नहीं मिलने का मामला सामने आया। घटना के पांचवें दिन आठ अक्तूबर 2021 को तत्कालीन विवेचक बालेंदु भूषण ने दो पेज का नक्शा नजरी तैयार किया था, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान उसका दूसरा पेज नहीं मिला। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बालेंदु भूषण द्वारा तैयार नक्शे का दूसरा पेज पेश कराने के लिए तिकुनिया पुलिस को आदेशित करने का प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए तिकुनिया पुलिस को आदेश दिया है।