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Lakhimpur Kheri News: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की वन्यजीवों की सुरक्षा की अपील
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टाइगर रिजर्व जंगल से सटे गांवों में लगेंगे बैनर।
लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से वन्यजीवों की सुरक्षा की अपील की है। उनकी अपील वाले बैनर बड़ी संख्या में जिले के वन कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल से सटे गांवों में लगाए जाएंगे।
दुधवा टाइगर रिजर्व के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी. प्रभाकर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषतौर पर वन्यजीवों की सुरक्षा और संवर्धन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वन्यजीवों को बचाएं और बेहतर भविष्य बनाएं।
कहा कि किसी अनुमति के बगैर वन्यजीवों को पिंजरे में रखने के अलावा उनका शिकार, जहर देना और व्यापार जघन्य अपराध की श्रेणी में है। उनका मांस के इस्तेमाल के साथ ही संबंधित उत्पादों चमड़ा, सींग, पंख-बाल, नाखून हड्डी आदि का उपयोग वर्जित है। चोट पहुंचाना, उनके अंडे /घोसलों को नष्ट करना भी अपराध है। भालू, बंदर, लंगूर, तोता, सांप, तीतर को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करना गैर कानूनी व चारे का लालच देकर पालतू बनाना भी अपराध है।
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एफडी ने बताया कि अवैध शिकार, व्यापार आदि में शामिल व्यक्तियों/ संस्थाओं की सूचना वन और पुलिस विभाग के साथ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-9334 पर दें। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के डीएफओ संजय बिस्वाल ने बताया पीएम और सीएम की अपील के बैनर लगवाने के लिए सभी रेंजर को निर्देश दिए गए हैं।
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दुधवा टाइगर रिजर्व के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बी. प्रभाकर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषतौर पर वन्यजीवों की सुरक्षा और संवर्धन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वन्यजीवों को बचाएं और बेहतर भविष्य बनाएं।
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कहा कि किसी अनुमति के बगैर वन्यजीवों को पिंजरे में रखने के अलावा उनका शिकार, जहर देना और व्यापार जघन्य अपराध की श्रेणी में है। उनका मांस के इस्तेमाल के साथ ही संबंधित उत्पादों चमड़ा, सींग, पंख-बाल, नाखून हड्डी आदि का उपयोग वर्जित है। चोट पहुंचाना, उनके अंडे /घोसलों को नष्ट करना भी अपराध है। भालू, बंदर, लंगूर, तोता, सांप, तीतर को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करना गैर कानूनी व चारे का लालच देकर पालतू बनाना भी अपराध है।
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एफडी ने बताया कि अवैध शिकार, व्यापार आदि में शामिल व्यक्तियों/ संस्थाओं की सूचना वन और पुलिस विभाग के साथ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-9334 पर दें। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के डीएफओ संजय बिस्वाल ने बताया पीएम और सीएम की अपील के बैनर लगवाने के लिए सभी रेंजर को निर्देश दिए गए हैं।