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Lakhimpur Kheri News: पार्टी के बहाने बुलाकर किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

Fri, 22 May 2026 10:59 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 22 May 2026 10:59 PM IST
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The court sentenced the woman to 20 years in prison for raping a man after inviting him to a party
लखीमपुर खीरी। किशोरी को सहेली के बहाने पार्टी में बुलाकर बंधक बनाने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे भूलेराम की अदालत ने आरोपी असलम खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला 26 मई 2020 का है। शहर के एक मोहल्ले की किशोरी को मोहल्ला अर्जुनपुरवा निवासी एक युवती जन्मदिन पार्टी में शामिल कराने के बहाने अपने साथ ले गई थी। आरोप है कि रेलवे मालगोदाम में पार्टी होने की बात कहकर किशोरी को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया गया। हालत बिगड़ने पर उसे मोहल्ला हाथीपुर कोठार निवासी असलम खान को सौंप दिया गया।
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आरोप है कि असलम खान ने अपने साथियों नीरज राघव, भीम और नरेश वाल्मीकि के साथ मिलकर किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। सुबह जान से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया गया।
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कोतवाली सदर पुलिस ने असलम खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अन्य आरोपियों की फरारी के चलते उसकी पत्रावली अलग की गई थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसके पिता, गीता और डॉक्टर शैली अवस्थी समेत कई गवाह पेश किए गए।
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