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Lakhimpur Kheri News: ग्रामीण की गोली मारकर हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 24 May 2025 12:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 12:14 AM IST
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The accused in the murder of a villager was sentenced to life imprisonment
शाहजहांपुर। गाली-गलौज से मना करने पर ग्रामीण की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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निगोही के गांव गुलड़िया चकझाऊ निवासी मुनेश्वर दयाल ने निगोही थाने में तहरीर देकर बताया कि पांच मार्च 2019 को वह अपने तहेरे भाई जोगराज निवासी गांव बसारी के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। तभी सिंधौली के गांव मियांपुर के रहने वाले सियाराम ने महेंद्र के घर के सामने खड़े होकर गालीगलौज शुरू कर दी।
उसके तहेरे भाई जोगराज ने गाली देने से मना किया तो सियाराम ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली सीने में लगने से जोगराज गिर गए। आसपास के लोगों के आने पर सियाराम वहां से भाग गया। अस्पताल में इलाज के दौरान जोगराज की मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना की। सियाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर दोषी सियाराम को अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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