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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्मी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Fri, 23 Feb 2024 01:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:14 AM IST
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Rapist gets seven years imprisonment and fine also
लखीमपुर खीरी। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले में एडीजे राहुल सिंह ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि 15 नवंबर 2016 को मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दंपती अपने रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे। इसी बीच आबिद थाना मोहम्मदी निवासी तमंचा लेकर उनके घर में घुस आया। किशोरी को जान से मार डालने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। बरात से वापस लौटने पर किशोरी ने अपने माता-पिता को बताया था। परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आबिद के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी बृजेश पांडे ने बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए आबिद को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पहली पाली की परीक्षा देकर निकलते छात्र-संवाद

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