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प्रभात हत्याकांडः चार साल बाद हाईकोर्ट में लगी तारीख, नहीं हो पाई सुनवाई

Tue, 17 May 2022 12:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 12:28 AM IST
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Prabhat murder case: Four years later, the date in the High Court, hearing could not be held
प्रतीकात्मक
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लखीमपुर खीरी। 22 साल पुराने प्रभात हत्याकांड की सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन चार साल बाद लगी तारीख पर सोमवार को भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी।
हत्याकांड की पैरवी कर रहे और मृतक के भाई राजीव गुप्ता ने बताया कि 22 साल पहले तिकुनिया में प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को भी नहीं हो सकी। चार साल पहले अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। उन्होंने बताया कि कोर्ट नंबर एक के सभी मुकदमे कोर्ट नंबर तीन में चले गए, जिससे उनके केस की सुनवाई का नंबर नहीं आ सका है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई अदालत अब कब तय करेगी यह अभी पता नहीं है। बोले, जल्द ही कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल कर मामले में अपनी बात कहेंगे, जिससे सुनवाई में विलंब न हो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लखीमपुर खीरी के 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले की 16 मई की सुनवाई लगी थी। मृतक प्रभात के भाई राजीव गुप्ता ने बताया कि 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र के तिकुनिया कस्बे में 22 साल के प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। अजय मिश्रा टेनी पर हत्या का आरोप लगा था। बताया कि उनका यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पिछले दो साल से पेंडिंग है। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। 16 मई को हाईकोर्ट में इस पर अंतिम सुनवाई थी जो नहीं हो सकी।
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