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निघासन कांड : अदालत में आरोपियों ने कहा- झूठे हैं सबूत
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लखीमपुर खीरी। निघासन कांड के मामले में एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने सोमवार को दुष्कर्म और हत्या के पांच आरोपियों को उनके खिलाफ दाखिल आरोपपत्र और अदालत में पेश हुए सबूतों की जानकारी दी। अदालत में सभी आरोपियों ने गवाही और सबूतों को झूठा बताते हुए सफाई पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की है।
निघासन थाना क्षेत्र की अनुसूचित जाति की दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में एडीजे राहुल सिंह प्रथम की अदालत में सुनवाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पहले ही सभी गवाही और बयान दिए जा चुके हैं। इसके बाद एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने छोटू उर्फ सुनील, डीडी उर्फ करीमुद्दीन, सहित पांच आरोपियों को उनके खिलाफ दाखिल शिकायत और पेश हुए बयान और सबूतों की जानकारी दी।
इनके संबंध में आरोपियों ने बताया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। सबूत झूठे हैं, लिहाजा वह अपनी सफाई अदालत में पेश करेंगे। आरोपियों की ओर से जवाब सुनने के बाद अदालत में 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
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निघासन थाना क्षेत्र की अनुसूचित जाति की दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में एडीजे राहुल सिंह प्रथम की अदालत में सुनवाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पहले ही सभी गवाही और बयान दिए जा चुके हैं। इसके बाद एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने छोटू उर्फ सुनील, डीडी उर्फ करीमुद्दीन, सहित पांच आरोपियों को उनके खिलाफ दाखिल शिकायत और पेश हुए बयान और सबूतों की जानकारी दी।
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इनके संबंध में आरोपियों ने बताया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। सबूत झूठे हैं, लिहाजा वह अपनी सफाई अदालत में पेश करेंगे। आरोपियों की ओर से जवाब सुनने के बाद अदालत में 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
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