Mohammed Zubair: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक जुबैर के खिलाफ वारंट तामील कराकर लौटी लखीमपुर पुलिस, अब सोमवार को होगी पेशी
अल्ट न्यूज वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर मोहम्मदी में दर्ज एक मामले में 2021 में एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम मोहम्मदी पुलिस विवादित ट्वीट मामले में जेल में निरुद्ध जुबैर से वारंट तामील कराने सीतापुर जिला कारागार पहुंची। शनिवार को पुलिस की टीम वापस लौट आई है।
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विवादित ट्वीट मामले में सीतापुर जेल में निरुद्ध अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर से वारंट तामील कराने शुक्रवार देर शाम सीतापुर गई मोहम्मदी पुलिस जुबैर से वारंट तामील करवाकर शनिवार को वापस जनपद लौट आई। अब जुबैर को मोहम्मदी की एसीजेएम कोर्ट में 11 जुलाई को तलब होना होगा। अदालत ने उन्हें सोमवार को पेशी पर तलब किया है।
चौतरफा विवादों से घिरे अल्ट न्यूज वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किल उस वक्त और बढ़ गई जब 2021 में उनके खिलाफ मोहम्मदी में दर्ज एक मामले में एसीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम मोहम्मदी पुलिस विवादित ट्वीट मामले में जेल में निरुद्ध जुबैर से वारंट तामील कराने सीतापुर जिला कारागार पहुंच गई। मामले में जुबैर की तरफ से वारंट तामील किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम शनिवार को जनपद लौट आई।
मई 2021 में मोहम्मदी में जुबैर के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
नगर के मोहल्ला देवीस्थान निवासी आशीष कटियार ने मई 2021 में विवादित ट्वीट मामले में एसीजेएम कोर्ट में जुबैर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद निवासी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आशीष कटियार ने आरोप लगाया था कि जुबैर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर समाज मे वैमनस्य फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
ट्वीट से भावनाएं भड़काने के मामले में सीतापुर जेल में बंद है जुबैर
अपने ट्विटर हैंडल से विवादित ट्वीट करने के मामले में जुबैर सीतापुर जेल में निरुद्ध है। उन पर अपने ट्वीट के जरिए जन समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, इसी मामले में उनके खिलाफ सीतापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुबैर के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, लिहाज उन्हें सीतापुर जेल में रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीतापुर के मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन एक दूसरे मामले में दिल्ली की अदालत के आदेश पर वह अभी जेल में ही रहेंगे।