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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्र की जमानत की याचिका खारिज, लवकुश और आशीष पांडे को भी झटका
Mon, 15 Nov 2021 06:10 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 15 Nov 2021 06:10 PM IST
सार
तिकुनिया कांड के लिए सोमवार की अदालती सुनवाई सबसे अहम है। सोमवार को ही प्रमुख नामजद आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में बहस लगी है।
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आशीष मिश्र
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आशीष के साथ लवकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।
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तिकुनिया कांड के लिए सोमवार की अदालती सुनवाई बहुत अहम थी। जिला कोर्ट में एक बजे बहस पूरी हो गई थी। तीन बार जिला जज मुकेश मिश्र के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हो चुकी जमानत की अर्जी सोमवार को भी खारिज कर दी गई। बहस पूरी होने के पांच घंटे बाद जिला जज जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
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इससे पहले मोबाइल जीपीएस व सर्विलांस की रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट की अनुपब्लधता के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।