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खीरी : किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद

Mon, 16 Dec 2024 11:17 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 16 Dec 2024 11:17 PM IST
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Kheri: The person who raped a teenage girl gets 20 years imprisonment
लखीमपुर खीरी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के एडीजे राहुल सिंह ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने महज 15 माह में फैसला सुनाया है।
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शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली सातवीं की छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि मोहल्ला हाथीपुर उत्तरी निवासी अनुराज कश्यप उर्फ बुग्गा 15 अगस्त 2022 को बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो भी खींच लिए। इसके बाद बेटी को ब्लैकमेल करने लगा।
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17 अप्रैल 2023 की शाम को भी बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी ने जब उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी की धारा में तीन माह के भीतर चार्जशीट लगा दी। इसके बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई। शासकीय अधिवक्ता ने छह लोगों को बतौर गवाह पेश किया। अदालत ने महज 15 महीने के अंदर सोमवार को अनुराज कश्यप को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
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