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प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए 24 मई तक करें आवेदन

Mon, 11 May 2020 12:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2020 12:20 AM IST
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free education in private school
लखीमपुर खीरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभवित एवं दुर्लभ वर्ग समूह के बच्चों को नर्सरी/कक्षा एक में प्रवेश दिलाने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। पात्रता की श्रेणी में आने वाले अभिभावक प्रथम चरण में 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 30 मई से 25 जून 2020 तक आवेदन जमा किए जा सकेें गे।
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बीएसए बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि अलाभवित एवं दुर्बल वर्ग समूह के तहत एससी/एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग पात्र होंगे। जबकि सामान्य वर्ग में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चे पात्र होंगे। बीएसए ने बताया कि इस योजना के तहत बच्चों को आसपास के गैर सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र के अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट आरटीई 25 डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर करना होगा। आवेदन करने वाले बच्चों का चयन करने के लिए प्रथम चरण की लाटरी 28 मई 2020 को और दूसरे चरण की लाटरी 29 जून 2020 को निकाली जाएगी, जिसके बाद प्रथम चरण में 10 जुलाई तक और दूसरे चरण में 20 जुलाई 2020 तक बच्चों को संबंधित निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाए जाएंगे।
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