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Lakhimpur Kheri News: चार हमलावरों को सात साल कैद की सजा
Sat, 29 Nov 2025 12:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 29 Nov 2025 12:10 AM IST
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लखीमपुर खीरी। ग्रामीण पर हमला करने और उसे बचाने के लिए आए लोगों पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला करने के 22 साल पुराने मामले में एडीजे मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में चारों हमलावरों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नीमगांव कस्बे में रहने वाले राजेश पासी से गांव के ही संतोष के बीच रंजिश थी। 26 अक्तूबर, 2023 को राजेश पासी गांव के ही अपने साथी अजय कुमार, दीपू और सोबरन के साथ संतोष के मकान पर धावा बोल दिया। संतोष के परिजनों ने विरोध किया तो चारों हमलावर मारपीट करने लगे। इस बीच परिवार और आस-पड़ोस के लोगों ने संतोष को बचाने का प्रयास किया तो राजेश ने बंदूक और अजय ने तमंचे से जानलेवा फायरिंग करते हुए संतोष, के साथ ही उसे बचाने आए गोविंद, कलावती, बाबू और सावित्री को भी घायल कर दिया था।
चारों लोग धमकियां देते हुए चले गए। इस मामले में चारों हमलावरों को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चारों हमलावरों को चार्जशीटेड किया था। अदालती सुनवाई के दौरान संतोष कुमार, कलावती, सावित्री, गोविंद कुुमार, नरेंद्र कुमार उपाध्याय, एक्सरे टेक्नीशियन रामराज सिंह, फार्मेसिस्ट प्रसून श्रीवास्तव और विवेचक शाहजहां खां ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
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शुक्रवार को एडीजे मनोज कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए सभी चारों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि वसूली गई जुर्माना की रकम में से आधी रकम यानी 22 हजार रुपये पीडि़त को मुआवजा के रूप में अदा किए जाएं।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नीमगांव कस्बे में रहने वाले राजेश पासी से गांव के ही संतोष के बीच रंजिश थी। 26 अक्तूबर, 2023 को राजेश पासी गांव के ही अपने साथी अजय कुमार, दीपू और सोबरन के साथ संतोष के मकान पर धावा बोल दिया। संतोष के परिजनों ने विरोध किया तो चारों हमलावर मारपीट करने लगे। इस बीच परिवार और आस-पड़ोस के लोगों ने संतोष को बचाने का प्रयास किया तो राजेश ने बंदूक और अजय ने तमंचे से जानलेवा फायरिंग करते हुए संतोष, के साथ ही उसे बचाने आए गोविंद, कलावती, बाबू और सावित्री को भी घायल कर दिया था।
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चारों लोग धमकियां देते हुए चले गए। इस मामले में चारों हमलावरों को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चारों हमलावरों को चार्जशीटेड किया था। अदालती सुनवाई के दौरान संतोष कुमार, कलावती, सावित्री, गोविंद कुुमार, नरेंद्र कुमार उपाध्याय, एक्सरे टेक्नीशियन रामराज सिंह, फार्मेसिस्ट प्रसून श्रीवास्तव और विवेचक शाहजहां खां ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
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शुक्रवार को एडीजे मनोज कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए सभी चारों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि वसूली गई जुर्माना की रकम में से आधी रकम यानी 22 हजार रुपये पीडि़त को मुआवजा के रूप में अदा किए जाएं।