{"_id":"689cdd6e8c1d5293290a89d0","slug":"five-years-imprisonment-to-the-accused-for-attempted-rape-lakhimpur-news-c-120-1-lkh1009-153189-2025-08-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म की कोशिश कें दोषी को पांच वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म की कोशिश कें दोषी को पांच वर्ष की सजा
Thu, 14 Aug 2025 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 14 Aug 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की कोशिश करने के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया गया कि 21 अगस्त, 2012 की शाम वादिनी मुकदमा की पांच वर्षीय पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी। वहां सलीम उनकी पुत्री को पकड़कर गन्ने के खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की।
लिखित तहरीर के आधार पर थाना फरधान में मुकदमा सलीम खां के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। मुकदमे का परीक्षण अपर जिला जज भूलाराम की अदालत में किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर वादिनी मुकदमा, पीड़िता, डॉ. वीके वर्मा, डॉ. मीरा वर्मा, सुशील त्रिपाठी व विवेचक शाहजहां खां को गवाह के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सलीम खां को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
लिखित तहरीर के आधार पर थाना फरधान में मुकदमा सलीम खां के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। मुकदमे का परीक्षण अपर जिला जज भूलाराम की अदालत में किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर वादिनी मुकदमा, पीड़िता, डॉ. वीके वर्मा, डॉ. मीरा वर्मा, सुशील त्रिपाठी व विवेचक शाहजहां खां को गवाह के रूप में पेश किया गया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सलीम खां को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन