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स्कूलों में छह फुट की दूरी पर बैठाए जाएंगे विद्यार्थी
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लखीमपुर खीरी। कक्षा छह से आठ तक के परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूलों को 23 अगस्त से और कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को एक सितंबर 2021 से खोला जाएगा। स्कूलों में छह फुट की दूरी पर विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। विद्यार्थियों को स्कूल भेजने के लिए उनके माता-पिता या अभिभावक से सहमति लेना अनिवार्य है, जिसमें परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करने का विकल्प दिया जा सकता है।
बीएसए लक्ष्मीकांत पांडेय ने बीईओ के माध्यम से सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को गाइड लाइन जारी की है, जिसके साथ ही कोविड प्रोटोकाल के मुताबिक स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षण कार्य के लिए ज्यादा छात्र संख्या होने पर दो पालियों में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली में 11.30 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी, लेकिन इसकी अनुमति बीएसए से ली जाएगी। शेष विद्यालयों में एक ही पाली में कक्षाएं चलेंगी।
कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए विद्यालय के शिक्षक व छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। इसके लिए निगरानी समिति से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली वाहन से आने-जाने वाले बच्चों को नियमित सैनेटाइज किया जाएगा। वाहनों में भी बच्चों के बीच छह फीट की दूरी का पालन कराने की बात कही गई है। वाहन चालकों व हेल्परों को स्वयं की और परिवार के सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संवाद
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बीएसए लक्ष्मीकांत पांडेय ने बीईओ के माध्यम से सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को गाइड लाइन जारी की है, जिसके साथ ही कोविड प्रोटोकाल के मुताबिक स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षण कार्य के लिए ज्यादा छात्र संख्या होने पर दो पालियों में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली में 11.30 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी, लेकिन इसकी अनुमति बीएसए से ली जाएगी। शेष विद्यालयों में एक ही पाली में कक्षाएं चलेंगी।
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कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए विद्यालय के शिक्षक व छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। इसके लिए निगरानी समिति से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूली वाहन से आने-जाने वाले बच्चों को नियमित सैनेटाइज किया जाएगा। वाहनों में भी बच्चों के बीच छह फीट की दूरी का पालन कराने की बात कही गई है। वाहन चालकों व हेल्परों को स्वयं की और परिवार के सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संवाद
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