{"_id":"5ea0707b8ebc3e9037300041","slug":"education-lakhimpur-news-bly4035033128","type":"story","status":"publish","title_hn":"निजी विद्यालय तीन माह का एक साथ नहीं ले सकेंगे शुल्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निजी विद्यालय तीन माह का एक साथ नहीं ले सकेंगे शुल्क
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन होने के बावजूद निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों के मोबाइल पर मेसेज भेजकर फीस जमा करने से लेकर कोर्स खरीदने के लिए दबाव बनाने लगे थे। इस पर कुछ अभिभावकों ने मेसेज का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसका संज्ञान लेकर प्रमुख सचिव ने तीन माह का अग्रिम शुल्क और स्कूल बंद रहने की अवधि का परिवहन शुल्क लेने पर पाबंदी लगा दी है।
डीआईओएस डॉ. आरके जायसवाल ने निजी विद्यालयों को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों को तीन माह का अग्रिम शुल्क और परिवहन शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न करें और न ही फीस जमा न होने के कारण किसी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रखें। डीआईओएस ने बताया कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।
विज्ञापन
डीआईओएस डॉ. आरके जायसवाल ने निजी विद्यालयों को चेतावनी दी है कि लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों को तीन माह का अग्रिम शुल्क और परिवहन शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न करें और न ही फीस जमा न होने के कारण किसी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रखें। डीआईओएस ने बताया कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।
विज्ञापन