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डिप्टी सीएमओ के फरमान के विरोध में डॉक्टर

Thu, 09 Jun 2016 10:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी। Updated Thu, 09 Jun 2016 10:22 PM IST
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Deputy CMO decree against doctor
च‌िक‌ित्‍सक
बीडीओ और ग्राम प्रधान के सत्यापन के बाद डॉक्टर को मिलेगा वेतन 
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सीएचसी/पीएचसी पर डॉक्टर को रात्रि निवास को देना होगा प्रमाण

डिप्टी सीएमओ तृतीय रवींद्र नाथ ने अपने क्षेत्र की सीएचसी/पीएचसी पर रात में डॉक्टरों के रुकने को लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे डॉक्टर को बीडीओ और ग्राम प्रधान से सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा। तभी जून माह का वेतन निर्गत किया जाएगा। हालांकि शासन स्तर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे डॉक्टरों में असंतोष फैलने लगा है। 
डिप्टी सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र भीरा, मैलानी, परेली, झाउपुर, कुंभी, सिकंदराबाद, बिजुआ, बांकेगंज, खीरी और गोला में तैनात चिकित्सकों को आदेश जारी किया है। लिखित आदेश में कहा गया है कि अपने-अपने केंद्रों पर रात्रि निवास का प्रमाण पत्र बीडीओ और ग्राम प्रधान से सत्यापित कराकर कार्यालय में जमा करेंगे। इसके बाद ही जून माह का वेतन निर्गत किया जाएगा। इस आदेश के मिलते ही डॉक्टर लाबी में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। 
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उधर, चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारी डॉ अमित सिंह ने कहा है कि ऐसा आदेश चिकित्सकों के आत्म सम्मान और मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला हैै। दूसरी तरफ उच्चाधिकारियों का अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में रुचि न लेने की चुगली कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों के रहने के लिए आवास भी नहीं है। जो हैं भी वह बहुत ही दयनीय हैं। ऐसे तुगलकी आदेश से जनपद के समस्त चिकित्सक अपमानित महसूस कर रहे हैं। 
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