फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The five attackers assault two years imprisonment

मारपीट के मामले में पांच हमलावरों को दो साल कैद

Thu, 09 Apr 2015 07:39 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Thu, 09 Apr 2015 07:39 PM IST
विज्ञापन
फसल काटने से मना करने पर ग्रामीण को चोटिल करने के मामले में एडीजे एमजी मदार ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मारपीट का दोषी पाया है। सभी को दो-दो वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कफील अहमद अंसारी ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम भोगियापुर निवासी रामप्रताप की रंजिश गमला देवी से चली आ रही थी। मुकदमेबाजी के बीच में ही 12 दिसंबर 2010 को गमला देवी के परिवारीजन शांतिदेवी, अखिलेश, रोहित, दरबारी ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर भोगियापुर स्थित धान के विवादित खेत पर धावा बोल दिया। फसल काटने का विरोध करने पर यह लोग रामप्रताप और उसकी पत्नी पर हमलावर हो गए और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि गमला देवी के ललकराने पर रामप्रताप की पत्नी नन्ही देवी पर रायफल की बट से चोट पहुंचाई गई साथ ही असलहाें से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। अभियोजन की ओर से रामप्रताप, नन्ही देवी, प्रवीण बाबू, शिवयादव, डॉ. अवनीश वर्मा, एसआई रोशनलाल गंगवार ने गवाही दी। इस मामले में अदालत ने शांति स्वरूप, अखिलेश, रोहित, दरबारी और गमला देवी को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed