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जेल से फरार हुए बंदी ने किया इकबाले जुर्म

Fri, 23 Oct 2015 10:46 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Fri, 23 Oct 2015 10:46 PM IST
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फिल्मी स्टाइल में जेल से फरार हुए बंदी अन्नू तिवारी ने आखिरकार विशेष अपर जिला जज अशरफ अंसारी के सामने स्मैक रखने के मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसके जुर्म इकबाल के आधार पर उसे दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम करौंहा का निवासी अन्नू तिवारी शातिर अभियुक्त है जो पहले  जिला जेल की न्यायिक अभिरक्षा को धता बताकर फरार भी हो चुका है। अभियोजन के मुताबिक अन्नू तिवारी को पुलिस टीम ने दो सितंबर 2009 को रात करीब तीन बजे कन्हैयादीनपुरवा के कालीमंदिर के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर उसके उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस के साथ ही 30 पुड़िया स्मैक भी बरामद हुई थी, हेड कांस्टेबल अब्दुल शाहिद खां ने बरामद स्मैक का वजन कराया तो वह 30 ग्राम पायी गयी। अदालत में अब्दुल शाहिद की गवाही के बाद अभियोजन को और गवाह पेश करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन आरोपी अन्नू तिवारी ने खुद  ही जुर्म इकबाल करते हुए घटना को सही बताया। अदालत ने उसके जुर्म इकबाल के आधार पर उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
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