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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Attacker five years imprisonment

हमलावर को पांच वर्ष की कैद

Fri, 30 Oct 2015 11:23 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Fri, 30 Oct 2015 11:23 PM IST
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मामूली रंजिश के चलते ग्रामीण को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में एडीजे अशरफ अंसारी ने हमलावर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खरेहना निवासी पिंकी और गांव के छुन्ना के बीच मई 2001 में झगड़ा हो रहा था।
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हाथापाई के बीच ही गांव के छोटेलाल ने दोनों के बीच-बचाव करा दिया। इसके बाद से पिंकी, छोटेलाल से रंजिश रखने लगा कि छोटेलाल ने बीच-बचाव के बीच दूसरे पक्ष का समर्थन किया था। करीब दो माह बाद 22 जुलाई 2001 को जब छोटेलाल अपने खेत में घास काट काट रहा था तभी पिंकी बंदूक लेकर आ गया और छोटेलाल पर फायर झोंक दिया। सरकारी वकील ने मामले में छोटेलाल, गिरीश मिश्र और एचसीपी राजपाल सिंह की गवाही पेश की। जिस पर अदालत ने हमलावर पिंकी को पांच साल की सजा और दस हजार का जुर्माना डाला है।
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