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फरार आरोपी को भगाड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू
Updated Sun, 17 Dec 2017 10:43 PM IST
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बदमाश
- फोटो : अमर उजाला
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लखीमपुर खीरी। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे सीतापुर जिले के थाना महोली के गांव पेंदरहिया निवासी छोटे उर्फ राकेश कहार के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सदर कोतवाली की ओर से आरोपी के खिलाफ धारा 174 ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि थाना खीरी पर आरोपी छोटे उर्फ राकेश पर वर्ष 2016 में गैंगेस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिसकी विवेचना तत्कालिक सदर कोतवाल को सौंपी गई थी। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार करने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ आठ नवंबर को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की, जिसका तामीला 27 नवंबर को एसआई करुणा शंकर शुक्ल ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर की। इसके बाद भी आरोपी ने न्यायालय में न तो आत्मसमर्पण किया और न ही पुलिस के हाथ चढ़ा।
सदर कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडेय की ओर से आरोपी के खिलाफ भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 174 ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि थाना खीरी पर आरोपी छोटे उर्फ राकेश पर वर्ष 2016 में गैंगेस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिसकी विवेचना तत्कालिक सदर कोतवाल को सौंपी गई थी। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार करने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ आठ नवंबर को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की, जिसका तामीला 27 नवंबर को एसआई करुणा शंकर शुक्ल ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर की। इसके बाद भी आरोपी ने न्यायालय में न तो आत्मसमर्पण किया और न ही पुलिस के हाथ चढ़ा।
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सदर कोतवाली पुलिस ने शहर कोतवाल अशोक कुमार पांडेय की ओर से आरोपी के खिलाफ भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 174 ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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