{"_id":"5beeccb6bdec22694623e2c1","slug":"171542376630-lakhimpur-kheri-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज लोभी पति को दस वर्ष की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेज लोभी पति को दस वर्ष की कैद
Updated Fri, 16 Nov 2018 07:27 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
दहेज लोभी पति को दस वर्ष की कैद
लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते विवाहिता को मौत के मुंह में धकेलने के मामले में अपर जिला जज स्नेहा नेगी ने आरोपी पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के भलुईया निवासी जगदीश कुमार ने अपनी पुत्री पूनम देवी की शादी धौरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम कलुआपुर निवासी जयप्रकाश के साथ की थी। आरोप है कि 27/28 जून 2012 की रात को पूनम देवी की हत्या कर दी गई। सुबह फांसी के फंदे पर पूनम की लाश लटकती पाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद जयप्रकाश के माता पिता के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कहते हुए पति जयप्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश स्नेहा नेगी ने पति जयप्रकाश को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते विवाहिता को मौत के मुंह में धकेलने के मामले में अपर जिला जज स्नेहा नेगी ने आरोपी पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्र ने बताया कि बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के भलुईया निवासी जगदीश कुमार ने अपनी पुत्री पूनम देवी की शादी धौरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम कलुआपुर निवासी जयप्रकाश के साथ की थी। आरोप है कि 27/28 जून 2012 की रात को पूनम देवी की हत्या कर दी गई। सुबह फांसी के फंदे पर पूनम की लाश लटकती पाई गई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद जयप्रकाश के माता पिता के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कहते हुए पति जयप्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश स्नेहा नेगी ने पति जयप्रकाश को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन