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सगे भाई के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी
Updated Thu, 11 Jan 2018 10:01 AM IST
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सगे भाई के हत्यारे
को उम्रकैद, जुर्माना
तीन साल पहले धारदार हथियार से कर दी थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी।
आपसी रंजिश के चलते सगे भाई की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में जिला जज डॉ. गोकुलेश ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्याभियुक्त पर जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिवराज सिंह यादव ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव मितौला निवासी अनिल कुमार और उसके भाई सुनील कुमार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच 11/12 सितंबर 2014 की रात दो बजे धारदार हथियार से अनिल कुमार की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक की पत्नी और प्रत्यक्षदर्शी गवाह खुशबू ने सुनील के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रात करीब दो बजे धारदार हथियार से लैस होकर सुनील ने उसके पति अनिल की निर्मम हत्या कर दी।
इस मामले में ईसानगर पुलिस ने 18 सितंबर 2014 को सुनील वर्मा को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेेही पर हत्या से संबंधित सबूत भी पुलिस ने जुटाए थे। पिता तेज नरायन की ओर से भी पुलिस को अहम जानकारियां दी गई। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मृतक की पत्नी खुशबू, पिता तेजनरायन और शिवकुमार पुत्तीलाल सहित 12 गवाह अदालत में पेश हुए।
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इस मामले में हत्यारोपी ने अपने बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फसाएं जाने की बात कही, लेकिन क्यों झूठा फंसाया जा रहा है, इस बावत कोई प्रमाणिक बचाव नही रख सका। दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को जिला जज डॉ. गोकुलेश ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें हत्यारोपी सुनील को दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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को उम्रकैद, जुर्माना
तीन साल पहले धारदार हथियार से कर दी थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी।
आपसी रंजिश के चलते सगे भाई की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में जिला जज डॉ. गोकुलेश ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्याभियुक्त पर जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिवराज सिंह यादव ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव मितौला निवासी अनिल कुमार और उसके भाई सुनील कुमार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच 11/12 सितंबर 2014 की रात दो बजे धारदार हथियार से अनिल कुमार की हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक की पत्नी और प्रत्यक्षदर्शी गवाह खुशबू ने सुनील के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रात करीब दो बजे धारदार हथियार से लैस होकर सुनील ने उसके पति अनिल की निर्मम हत्या कर दी।
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इस मामले में ईसानगर पुलिस ने 18 सितंबर 2014 को सुनील वर्मा को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेेही पर हत्या से संबंधित सबूत भी पुलिस ने जुटाए थे। पिता तेज नरायन की ओर से भी पुलिस को अहम जानकारियां दी गई। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मृतक की पत्नी खुशबू, पिता तेजनरायन और शिवकुमार पुत्तीलाल सहित 12 गवाह अदालत में पेश हुए।
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इस मामले में हत्यारोपी ने अपने बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फसाएं जाने की बात कही, लेकिन क्यों झूठा फंसाया जा रहा है, इस बावत कोई प्रमाणिक बचाव नही रख सका। दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को जिला जज डॉ. गोकुलेश ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें हत्यारोपी सुनील को दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।