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भीरा कांड : किरकिरी होने के बाद बढ़ाई गैर इरादतन हत्या की धारा, हल्का इंचार्ज निलंबित

Sun, 18 Sep 2022 12:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Sep 2022 12:51 AM IST
सार

महिला अपराधों के लिए जनपद खीरी लगातार बदनाम होता जा रहा है।तभी गांव के ही सलीमुद्दीन और आसिफ आ गए और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे।एसपी ने मीडिया को प्रेसनोट जारी कर बताया कि पुलिस ने मुकदमे में धारा 304 बढ़ाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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विस्तार

बिजुआ। महिला अपराधों के लिए जनपद खीरी लगातार बदनाम होता जा रहा है। निघासन कांड की आग ठंडी नहीं हो पाई थी कि बिजुआ में रेप की कोशिश में नाकाम युवक की मारपीट से शुक्रवार की रात एक और लड़की की मौत हो गई। मामले में शुरू से ही लापरवाह रही पुलिस ने किरकिरी होने के बाद गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए हल्का इंचार्ज को निलंबित किया है लेकिन छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास की धारा नहीं लगाई है। जबकि पीड़िता की प्रथम तहरीर और उसके बयान के वीडियो वायरल हुए हैं।
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भीरा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती 12 सितंबर 2022 को अपने घर में अकेली थी और दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव के ही सलीमुद्दीन और आसिफ आ गए और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। युवती ने विरोध किया तो दोनों ने युवती की डंडे और हंसिए से पिटाई कर दी। युवती की मां आ गई तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। इसके बाद पीड़ित मां ने पड़रिया तुला पुलिस सहायता केंद्र पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामूली धाराओं 323, 504, 506 में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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घायल युवती को बिजुआ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को युवती की तबियत बिगड़ी तो मां के साथ युवती दवा लेने बिजुआ सीएचसी गई। शाम छह बजे युवती परिजन के साथ घर लौटी। इसके एक घंटे बाद शाम सात बजे युवती की मौत हो गई थी। युवती की मौत की खबर सुनकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। परिजन ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए अपराधियों को बचाने का आरोप भीरा पुलिस पर लगाया था।
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देखते ही देखते मृतका के घर पर रात में ही लोगों को जमावड़ा लगने लगा। सूचना पाकर सीओ गोला राजेश कुमार और एएसपी अरुण कुमार सिंह रात में ही गांव पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया। एसपी ने मीडिया को प्रेसनोट जारी कर बताया कि पुलिस ने मुकदमे में धारा 304 बढ़ाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिकित्सकों डॉ. सुषमा, डॉ. हर्ष भारती और डॉ. प्रियम श्रीवास्तव के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। करीब एक घंटे तक पोस्टमार्टम चला और इस दौरान कई थानों का पुलिस फोर्स सुरक्षा के लिहाज से मौजूद रहा।
हल्का इंचार्ज ने दबाव बनाकर लिखवाई दूसरी तहरीर
मृतका के भाई ने आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया था। उसने बताया कि जो तहरीर उसकी बहन ने पुलिस को दी, उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बल्कि पुलिस ने अपनी ओर से दूसरी तहरीर लिखवाई, जिसमें सिर्फ मारपीट का मामला लिखवाया। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के आरोप को पुलिस पी गई। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने पड़रिया तुला के हल्का इंचार्ज सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है।
एएसपी करेंगे पूरे प्रकरण की जांच: एसपी
एसपी संजीव सुमन ने भीरा मामले की संपूर्ण जांच एएसपी अरुण कुमार सिंह को सौंपी है। जो सभी आरोपों की विधिवत जांच कर रिपोर्ट एसपी को सौंपेंगे। जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि यदि जांच में छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि होती है तो दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा बढ़ाई जाएगी।

चोटों के बारे में साधी चुप्पी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में एसपी संजीव सुमन ने बताया कि विसरा प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। चोटों के निशान के बारे में एसपी ने बताया कि यह विवेचना का पार्ट है। जबकि इससे पहले सीओ गोला राजेश कुमार ने स्वीकार किया था कि युवती को शार्प इंजरी होने के कारण मुकदमे में 324 की धारा बढ़ाई गई है।
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