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चरस तस्कर को 14 माह की सजा

Thu, 15 Oct 2020 12:36 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2020 12:36 AM IST
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लखीमपुर खीरी। चरस की तस्करी के आरोपी को अपर जिला जज हरिप्रसाद ने चौदह महीने कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश मिश्रा ने बताया गोला थाने में तैनात एसआई नरेश कुमार ने मोहम्मदी रोड पर गश्त के दौरान 6 नवंबर 2017 को हरगांव थाना क्षेत्र के राम ताहिर पुर कटघरा निवासी रमाकांत वर्मा को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 205 ग्राम चरस काले रंग की पॉलिथीन में बरामद हुई थी, अदालती सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर बुधवार को उसे 14 महीने का कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। संवाद
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