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लॉकडाउन में55 घंटे घरों में रहना होगा, बाहर निकले तो होगी कार्रवाई
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लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां घोषित की हैं, जिससे शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर, शहरी और ग्रामीण हॉट-बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोगों को इस लॉकडाउन अवधि (शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई 2020 को सुबह पांच बजे तक) में घरों में ही रहना होगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। प्राइवेट और सरकारी बसों, टैक्सी, आटो-ई-रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा।
सरकार ने इस छोटी अवधि के लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण के साथ ही संचारी रोगों (एंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताया है। मालवाहक के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इसके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्व की भांति खुले रहेंगे। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए जिले भर में अभियान चलेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित विभाग के दफ्तर भी खोले जाएंगे। डीएम ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक कारखाने चालू रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे।
फल-सब्जी, दूध और दवाई मिलेगी
शनिवार और रविवार को बंदी के दौरान सिर्फ फल-सब्जी, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। इसके अलावा शेष सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास
लॉकडाउन अवधि के 55 घंटे तक लोगों को घरों में रहना है, जबकि इस दौरान संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लिहाजा ऐसी स्थिति में पुलिस चेकिंग के दौरान कर्मचारियों को ड्यूटी पास उपलब्ध कराने के बजाय प्रशासन ने उनके पहचान पत्र को ही ड्यूटी पास की मान्यता दी है।
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लॉकडाउन अवधि में चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी। इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 और संचारी रोग सर्विलांस टीमें घरों में जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान जारी रखेंगी।
-शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम
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सरकार ने इस छोटी अवधि के लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण के साथ ही संचारी रोगों (एंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताया है। मालवाहक के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इसके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्व की भांति खुले रहेंगे। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए जिले भर में अभियान चलेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित विभाग के दफ्तर भी खोले जाएंगे। डीएम ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक कारखाने चालू रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे।
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फल-सब्जी, दूध और दवाई मिलेगी
शनिवार और रविवार को बंदी के दौरान सिर्फ फल-सब्जी, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। इसके अलावा शेष सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास
लॉकडाउन अवधि के 55 घंटे तक लोगों को घरों में रहना है, जबकि इस दौरान संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लिहाजा ऐसी स्थिति में पुलिस चेकिंग के दौरान कर्मचारियों को ड्यूटी पास उपलब्ध कराने के बजाय प्रशासन ने उनके पहचान पत्र को ही ड्यूटी पास की मान्यता दी है।
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लॉकडाउन अवधि में चिकित्सा एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी। इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 और संचारी रोग सर्विलांस टीमें घरों में जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान जारी रखेंगी।
-शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम