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खाद्य पदार्थों के 18 नमूने फेल
लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 24 Sep 2015 12:37 AM IST
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान चलाकर अप्रैल 2015 में नमूने भरे थे, जिनमें 18 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। ज्यादातर नमूने अधोमानक पाए गए हैं, जिसके लिए संबंधित व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। इसके बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
अभिहित अधिकारी डॉ. अमर सिंह वर्मा के मुताबिक मोहल्ला प्यारेपुर निवासी दूधिया चांद खां के दूध का नमूना अधोमानक पाया गया है। हैदराबाद क्षेत्र के गांव धिरावां निवासी मोहम्मद जलील के दूध का नमूना, पंजाबी कालोनी गोला निवासी शिवशंकर की दुकान से ली गई क्रीम, फूटाकुआं निवासी जितेंद्र कुमार के दूध, मोहल्ला हाथीपुर निवासी राजेश रस्तोगी की दुकान से ली गई बेसन पपड़ी, फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव गंगाबेहड़ निवासी इमामुद्दीन के दूध, गिरवाण लाल वर्मा के लखीमपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड से लिया गया दही का नमूना फेल हुआ है। इसी तरह सीतापुर निवासी सूरज मिश्रा के दही का नमूना, निघासन के गदियाना गांव निवासी हारून के दूध, भदूरा निवासी सद्दाम के दूध, गंगोत्रीनगर निवासी अमित कुमार के दूध, मिश्राना निवासी पीयूष शाह की दुकान से लिया गया पेस्ट्री, मैगलगंज निवासी प्रेमशंकर की दुकान से लिया गया पामोलिन रिफाइंड, तिकुनिया के गांव बनवीरपुर निवासी शत्रोहन लाल के सरसों तेल, तिकुनिया निवासी मनोज गुप्ता के दूध के नमूने अधोमानक पाए गए हैैं। जबकि शाहजहांपुर के बड़ागांव स्थित सावन फूड ग्रामोद्योग का रस, मोहम्मदी निवासी मुन्ना किराना स्टोर से लिया गया परी ब्रांड नमकीन और शाहजहांपुर के टावरगंज मिश्रीपुर स्थित विनोद एजेंसीज से लिया गया ब्लेडेंड एजेबिल आयल के नमूनों में नियमों का उल्लघंन पाया गया है, जिसमें बैच नंबर, पैकिंग तिथि आदि नहीं मिली है।
अभिहित अधिकारी डॉ. अमर सिंह वर्मा ने बताया कि संबंधित व्यापारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया हैै, जिसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए जाएंगे। यदि कोई व्यापारी नमूने की जांच स्वयं के खर्चे पर कराना चाहता है, तो संपर्क कर सकता है।
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अभिहित अधिकारी डॉ. अमर सिंह वर्मा के मुताबिक मोहल्ला प्यारेपुर निवासी दूधिया चांद खां के दूध का नमूना अधोमानक पाया गया है। हैदराबाद क्षेत्र के गांव धिरावां निवासी मोहम्मद जलील के दूध का नमूना, पंजाबी कालोनी गोला निवासी शिवशंकर की दुकान से ली गई क्रीम, फूटाकुआं निवासी जितेंद्र कुमार के दूध, मोहल्ला हाथीपुर निवासी राजेश रस्तोगी की दुकान से ली गई बेसन पपड़ी, फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव गंगाबेहड़ निवासी इमामुद्दीन के दूध, गिरवाण लाल वर्मा के लखीमपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड से लिया गया दही का नमूना फेल हुआ है। इसी तरह सीतापुर निवासी सूरज मिश्रा के दही का नमूना, निघासन के गदियाना गांव निवासी हारून के दूध, भदूरा निवासी सद्दाम के दूध, गंगोत्रीनगर निवासी अमित कुमार के दूध, मिश्राना निवासी पीयूष शाह की दुकान से लिया गया पेस्ट्री, मैगलगंज निवासी प्रेमशंकर की दुकान से लिया गया पामोलिन रिफाइंड, तिकुनिया के गांव बनवीरपुर निवासी शत्रोहन लाल के सरसों तेल, तिकुनिया निवासी मनोज गुप्ता के दूध के नमूने अधोमानक पाए गए हैैं। जबकि शाहजहांपुर के बड़ागांव स्थित सावन फूड ग्रामोद्योग का रस, मोहम्मदी निवासी मुन्ना किराना स्टोर से लिया गया परी ब्रांड नमकीन और शाहजहांपुर के टावरगंज मिश्रीपुर स्थित विनोद एजेंसीज से लिया गया ब्लेडेंड एजेबिल आयल के नमूनों में नियमों का उल्लघंन पाया गया है, जिसमें बैच नंबर, पैकिंग तिथि आदि नहीं मिली है।
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अभिहित अधिकारी डॉ. अमर सिंह वर्मा ने बताया कि संबंधित व्यापारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया हैै, जिसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए जाएंगे। यदि कोई व्यापारी नमूने की जांच स्वयं के खर्चे पर कराना चाहता है, तो संपर्क कर सकता है।
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